भारत प्रत्यर्पित होगा मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शनिवार, 25 जनवरी 2025 (09:48 IST)
Tahawwur Rana news in hindi : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है। इस फैसले को भारत के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।
 
पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वांछित है और भारत उसके प्रत्यर्पण को लेकर अनुरोध कर रहा था।
 
यह राणा के लिए भारत प्रत्यर्पित न किए जाने का आखिरी कानूनी मौका था। इससे पहले, वह सैन फ्रांसिस्को में नॉर्थ सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय सहित कई संघीय अदालतों में कानूनी लड़ाई हार गया था। राणा को वर्तमान में लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है।
 
राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है।
 
गौरतलब है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 26 नवंबर 2008 में मुंबई में कई स्थानों पर आतंकी हमला किया था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मृतकों में 6 अमेरिकी भी शामिल थे। 
edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

दीक्षा और पिंडदान के समय भावुक नजर आईं ममता कुलकर्णी

मैं एकमात्र जादूगर हूं, जो मुफ्त बिजली दे सकता है : अरविंद केजरीवाल

सोना ऐतिहासिक ऊंचाई पर, पहली बार 83 हजार के पार

भारत अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार, बशर्ते...

सांसद संजय सिंह ने कोर्ट से कहा- मुख्‍यमंत्री की पत्नी के खिलाफ नहीं बोलूंगा

सभी देखें

नवीनतम

ट्रंप ने बताया OPIC कैसे खत्म कर सकता है रूस यूक्रेन युद्ध?

Weather Update: आज से फिर बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप, IMD का अलर्ट

LIVE: मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी

50000 का इनामी तांत्रिक नईम मुठभेड़ में ढेर, ली थी एक ही परिवार के 5 लोगों की जान

SC ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, जानिए क्‍या है मामला...

अगला लेख