राजमार्गों की शराब दुकानों पर पूरे देश में लागू होगा यह आदेश : सुप्रीम कोर्ट

Webdunia
मंगलवार, 14 नवंबर 2017 (14:58 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी पर छूट का उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा।
 
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने कहा कि यह तमिलनाडु सरकार की याचिका पर एक स्पष्टीकरण आदेश जारी करेगी, जिसे इस मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष न्यायालय का रूख करने को कहा था।
 
गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने देश भर में राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी लेकिन इस साल 11 जुलाई को इसने कुछ राहत देते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में राजमार्गों के पास मौजूद शराब दुकानों को चलने की इजाजत दी। इस सिलसिले में केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने एक याचिका दायर की थी।
 
तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 11 जुलाई का आदेश स्पष्ट है। हालांकि एक स्पष्टीकरण की जरूरत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ यह स्पष्टीकरण चाहती है कि क्या यह छूट सिर्फ चंडीगढ़ के लिए है?

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर क्यों है भारत? क्या मोदी-ट्रंप की दोस्ती का वक्त पूरा हो गया है?

डोनाल्ड ट्रंप को करना पड़ सकती है PM मोदी से बात, क्यों बोले अमेरिकी विशेषज्ञ

शशि थरूर ने फिर कही कांग्रेस को चुभने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर क्या बोले

देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे चरण में कितनी होगी बारिश, IMD ने जताया यह अनुमान

मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने पर रोई उमा भारती, कहा दिग्विजय ने रची भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी

सभी देखें

नवीनतम

यूपीआई से लेकर गैस सिलेंडर की कीमतों तक अगस्त में हुए 5 बड़े बदलाव, क्या होगा आप पर असर?

अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने पूछताछ के लिए 5 अगस्त को किया तलब

LIVE: अमरनाथ यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित, जानिए क्या है वजह?

नीतीश कुमार का बड़ा एलान, गार्ड, रसोइयों और अनुदेशकों का वेतन बढ़ा

Weather Update: दिल्ली NCR समेत अनेक राज्यों में होगी मूसलधार बारिश, IMD का अलर्ट

अगला लेख