एनडीटीवी मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट का आयकर विभाग को निर्देश...

Webdunia
शनिवार, 24 फ़रवरी 2018 (23:53 IST)
नई दिल्ली। न्यू दिल्ली टेलीविजन लि. (एनडीटीवी) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि यदि आकलन अधिकारी कंपनी के 2009-10 के 436.80 करोड़ रुपए के कर मामले में स्थगन को खारिज कर देता है तो दस दिन तक उसके (एनडीटीवी) के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की जाए।


आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी पर 436.80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। समाचार चैनल ने आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

एनडीटीवी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि कंपनी को अदालत के उस आदेश की प्रति मिल गई है, जिसमें आयकर विभाग को आकलन अधिकारी द्वारा स्थगन को खारिज करने की स्थिति में दस दिन तक किसी तरह की जबरिया कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

अब आसानी से मिलेगा तत्काल टिकट, 10 मिनट सिर्फ आधार OTP से कर सकेंगे बुकिंग

Mahua Moitra marries : कौन हैं पिनाकी मिश्र, जिनसे TMC की तेजतर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने की शादी

Russia-Ukraine war : रूस छुपकर हमला करने वाले ड्रोन पर कर रहा काम, जानें कैसे मचाते हैं दुश्मन देश में तबाही

OnePlus 13s : Samsung-Apple को टक्कर देने आया वन प्लस का सस्ता स्मार्टफोन, जानिए क्या है कीमत, मिलेगा 5000 तक का डिस्काउंट

श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान, पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है राहुल के बयानों का इस्तेमाल

सभी देखें

नवीनतम

Bengaluru Stampede : CM सिद्धारमैया ने पुलिस को माना बेंगलुरु भगदड़ का जिम्मेदार, इंस्पेक्टर से लेकर कमिश्नर तक के अधिकारी सस्पेंड

ऑटो ड्राइवर ने निकाला कमाई का नायाब तरीका, सुनकर उड़ जाएंगे होश, जानिए कितनी होती है इंकम

Rafale Fighter Jet : भारत में बनेगी राफेल की रीढ़, Dassault और TATA के बीच बड़ा समझौता

Weather Update : असम में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, 7 लाख लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या 19 हुई

छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती, MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान चर्चाओं में

अगला लेख