नई दिल्ली। सॉलिसीटर जनरल (Solicitor general) तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय में कहा कि निर्भया मामले के दोषी अपनी फांसी को टालने के लिए जानबूझकर तथा बहुत सोच-समझकर कानूनी मशीनरी से खेल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी टालने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मेहता ने न्यायमूर्ति सुरेश कैत से कहा कि पवन गुप्ता जानबूझकर सुधारात्मक या दया याचिका दायर नहीं कर रहा। मेहता ने अदालत से कहा कि कानूनी मशीनरी से खेलने के लिए जानबूझकर और सोच-समझकर चालें चली जा रही हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय निर्भया सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर लगी रोक को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।