Nirbhaya Case : बड़ी खबर, 3 दोषियों को 1 फरवरी को फांसी संभव-तिहाड़ जेल

Webdunia
शुक्रवार, 31 जनवरी 2020 (13:02 IST)
नई दिल्ली। निर्भया केस (Nirbhaya Case) मामले में एक बड़े घटनाक्रम के बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि 1 फरवरी को 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है।

तिहाड़ जेल की ओर से कहा गया है कि 3 दोषियों को फांसी दी जा सकती है। क्योंकि चार में से एक दोषी विनय की याचिका लंबित है। दरअसल, तिहाड़ के अधिकारियों ने फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका को अदालत में चुनौती दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 दोषियों को निर्धारित तारीख 1 फरवरी को फांसी दी जा सकती है।
 
इन तीनों दोषियों ने एक फरवरी को उन्हें फांसी देने पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत पहले ही सभी का डेथ वारंट जारी कर चुकी है। जेल के अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में इस याचिका का विरोध किया।
 
अदालत ने गुरुवार को जेल अधिकारियों को नोटिस जारी करके दोषियों की याचिका पर जवाब मांगा था। दोषी पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार के वकील एपी सिंह ने अदालत से फांसी पर ‘अनिश्चितकालीन’ स्थगन लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दोषियों में कुछ के द्वारा कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाना बचा हुआ है।
 
निचली अदालत ने 17 जनवरी को मामले के चारों दोषियों मुकेश (32), पवन (25), विनय (26) और अक्षय (31) को मौत की सजा देने के लिए दूसरी बार ब्लैक वारंट जारी किया था, जिसमें एक फरवरी को सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी देने का आदेश दिया गया। इससे पहले सात जनवरी को अदालत ने फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की थी।
 
अब तक की स्थिति में दोषी मुकेश ने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दाखिल करना भी शामिल है। उसकी दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को ठुकरा दी थी। मुकेश ने फिर दया याचिका ठुकराए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जिसने बुधवार को उसकी यह अपील खारिज कर दी।
 
गौरतलब है कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी।

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