निर्भया मामला : फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई दोषियों की गुहार

Webdunia
सोमवार, 9 जुलाई 2018 (14:47 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में तीन दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की गुहार सोमवार को ठुकरा दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की पवन, विनय और मुकेश की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।


न्यायालय ने तीनों की पुनर्विचार याचिका पर चार मई को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले के एक अन्य दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। पीठ के अन्य सदस्य आर भानुमति और अशोक भूषण थे। पिछले साल 5 मई को दिए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार के चारों दोषियों-  मुकेश, विनय, अक्षय और पवन को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
 
 
गौरतलब है कि 16 दिसम्बर 2012 को दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका से निर्भया मित्र के साथ एक निजी बस में सवार हुई तो उसके साथ बस चालक एवं उसके सहयोगियों ने सामूहिक बलात्कार और क्रूरता की थी। बाद में निर्भया की मौत हो गई थी। दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाए जाने के दौरान निर्भया के परिजन भी न्यायालय कक्ष में मौजूद थे।

सम्बंधित जानकारी

Maharashtra politics : क्या महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेला, फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के सियासी मायने

भारत में कितनी तेजी से बढ़ रही किस धर्म की आबादी? क्या भविष्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे बहुसंख्यक!

निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्या कर रही है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी

Donald Trump की धमकी, रूस से सस्ता तेल, क्या करेगी भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्री बोले- प्लान तैयार

7 महीने में 24 हजार लोगों को काटा, अब भी 30 हजार से ज्‍यादा कुत्‍तों की नहीं हुई नसबंदी, कहां सो रहा निगम प्रशासन

भारी पड़ा कुत्ते को डांटना, मालिक ने काटी पड़ोसी की नाक

ये है भारत के सबसे अमीर 10 राज्यों की लेटेस्ट लिस्ट, जानें आपकी स्टेट की रैंक

भोपाल की स्वच्छता में सड़क के गड्ढे का दाग, PWD के अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला

क्यों भारत छोड़ विदेश बसने जा रहे हैं देश के रईस? चौंकाने वाली है वजह

महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया

अगला लेख