निर्भया मामले में फांसी, क्या थी चारों दोषियों की आखिरी इच्छा?

Webdunia
शुक्रवार, 20 मार्च 2020 (10:03 IST)
नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों को फांसी दिए जाने से पहले उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। हालांकि चारों ही दोषियों ने कोई आखिरी इच्छा जाहिर नहीं की थी।
 
जेल की नियामवली के अनुसार अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कैदी की वसीयत सहित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं या उसे संलग्न किया जा सकता है।
 
गौरतलब है कि दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक महिला के सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के बर्बर मामले में चारों दोषियों को शुक्रवार तड़के दिए गए मृत्युदंड से महज तीन घंटे पहले गुरुवार देर रात को उच्चतम न्यायालय ने एक दोषी की याचिका खारिज करके फांसी से बचने के उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
 
पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाले इस मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।
 
निर्भया मामले के चारों दोषियों के शव पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल ले जाए गए। 

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?