वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी राहत

Webdunia
शनिवार, 14 सितम्बर 2019 (15:07 IST)
नई दिल्‍ली। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आयात और रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को नया घर खरीदने में राहत मिलेगी, उन्होंने हाउसिंग पर 10 हजार करोड़ के फंड का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा।
 
वित्तमंत्री ने एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ की स्कीम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉरेक्स लोन के नियमों को आसान बनाया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत सुधर रही है। महंगाई दर 4 प्रतिशत से नीचे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के कदम जारी है। 
 
वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन का पुनरुद्धार सुधार का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में किए गए सुधारों का असर दिख रहा है। 
 
उन्होंने कहा कि जुलाई के बाजट में हमने राजकोषीय घाटे का जिक्र किया था। एफडीआई फ्लो के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। अबतक इसमें सुधार ही हुआ है। अगस्त में इसमें काफी सुधार देखा गया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कौन हैं महरंग बलोच, जिनसे पाकिस्तानी फौज भी खाती है खौफ?

kunal kamra controversies : कुणाल कामरा कैसे बने चर्चित कॉमेडियन, विवादों से रहा है पुराना नाता

सुनिता विलियम्स की वापसी अटकी थी राजनीति के कारण

सांसदों का वेतन बढ़ा, 34 हवाई यात्राएं, 50 हजार यूनिट, जानिए आपके माननीयों और क्या-क्या मिलता है फ्री

क्या प्रेंग्नेंट है मुस्कान, टेस्ट से सामने आएगा सच, साहिल ने मांगा सरकारी वकील, जानिए कैसी बीत रही हैं दोनों की रातें

सभी देखें

नवीनतम

Chhattisgarh : दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 25 लाख के इनामी टॉप कमांडर सहित 3 को किया ढेर

Samsung का अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, AI फीचर के साथ मिलेगा 2000 का डिस्काउंट

बागपत के एक ही गांव के 36 युवाओं का UP पुलिस में चयन, बगैर कोचिंग के हासिल की सफलता

ई बेचारी को कुछ नहीं आता, जो है तेरे हसबैंड का है, तू तो सही हसबैंड भी नहीं बन पाया

विधवा को मुआवजे के लिए उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 9 साल से लड़ रही थी मुकदमा

अगला लेख