जम्मू-कश्मीर में 35ए खत्म करने की अधिसूचना जारी

Webdunia
सोमवार, 5 अगस्त 2019 (12:42 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी।
 
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35ए यानी संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
 
जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35ए राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था।
 
सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई थी। 
 
क्या अनुच्छेद-35A?
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

ओपन मैरिज, सेक्‍स की डिमांड, वेश्‍यावृत्ति और अफेयर, ऐसी है 1.3 बिलियन डॉलर के इस हाईप्रोफाइल केस की कहानी

कौन हैं पूर्व IPS शिवदीप लांडे, बिहार में बनाई नई राजनीतिक पार्टी

TMC MPs Clash : रोती नजर आईं महुआ मोइत्रा, गुस्से में ममता बनर्जी, TMC सांसदों की लड़ाई की पूरी कहानी

देशभर में लागू हुआ Waqf कानून, पश्चिम बंगाल में हिंसा, पथराव और आगजनी, पुलिस ने छोड़ी आंसूगैस, लाठीचार्ज

EPFO में खुद जनरेट कर सकते हैं UAN, सरकार की नई सुविधा, बस करना होगा यह काम

सभी देखें

नवीनतम

भारत ने दिया बांग्लादेश को बड़ा झटका, बंद की ट्रांसशिपमेंट सुविधा

शादी से ठीक पहले बेटी के मंगेतर के साथ भागी अधेड़ महिला

Air India की फ्लाइट में यात्री ने दूसरे यात्री पर की पेशाब, दिल्ली से थाईलैंड जाते समय की शर्मनाक हरकत

Aadhaar Card की नहीं पड़ेगी जरूरत, QR से मिलेगी डिटेल, क्या है Aadhaar Authentication App जुड़े सवालों के जवाब

Gold Price : 1,050 रुपए सस्ता हुआ सोना, 91,000 से नीचे फिसला, चांदी में तेजी

अगला लेख