Publish Date: Mon, 26 Nov 2018 (18:38 IST)
Updated Date: Mon, 26 Nov 2018 (22:04 IST)
नई दिल्ली। सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में अभियोग चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से जरूरी मंजूरी प्राप्त कर ली है।
यद्यपि जब सीबीआई ने कहा कि उसे मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए 2 सप्ताह का समय चाहिए तब निचली अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से प्रदान संरक्षण 18 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया।
सीबीआई एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है जबकि प्रवर्तन निदेशालय सौदे से संबंधित कथित धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। (भाषा)
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Publish Date: Mon, 26 Nov 2018 (18:38 IST)
Updated Date: Mon, 26 Nov 2018 (22:04 IST)