पाकिस्तानी झंडे लहराना अपराध नहीं : हुर्रियत

Webdunia
रविवार, 3 मई 2015 (23:07 IST)
श्रीनगर। कट्टरपंथी हुर्रियत कांफ्रेंस ने आज दावा किया कि पाकिस्तानी झंडे लहराना अपराध नहीं है और घटना को लेकर कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान को हताशाभरा करार दिया।
 
हुर्रियत के प्रवक्ता अयाज अकबर ने बताया कि वर्ष 1983 में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे लहराना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। किसी झंडे को लहराने को किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा के तौर पर नहीं लिया जा सकता।
 
अकबर ने कहा, हम इसे स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ अपने संगठन का झंडा लहराते हैं लेकिन कुछ जोशीले युवक पाकिस्तान का भी झंडा लहराते हैं जिसमें नया कुछ नहीं है। उन्होंने हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी की कुछ दिन पहले हुई जनसभा के दौरान हुई घटना का हवाला देते हुए यह कहा। प्रवक्ता ने दलील दी कि पाकिस्तानी झंडे और हुर्रियत कांफ्रेंस के झंडे में आधा चांद और सितारे एक जैसे हैं जो कि महज एक संयोग है क्योंकि ये चिह्न लंबे समय से इस्लाम से जुड़े रहे हैं।
 
कार्रवाई किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री के कल के बयान पर प्रवक्ता ने कहा, गिलानी के खिलाफ कार्रवाई (झंडा लहराने को लेकर) किए जाने का सईद का बयान पूरी तरह से हताशा भरा है। उन्होंने कहा कि सईद बखूबी जानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई मैच जीतती है तो झंडे लहराए जाते हैं और पटाखे छोड़े जाते हैं। (भाषा)
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