Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

बड़ी खबर, AADHAR से जुड़ा न होने पर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा PAN

हमें फॉलो करें बड़ी खबर, AADHAR से जुड़ा न होने पर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा PAN
, शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2020 (23:13 IST)
नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income tax department) ने कहा है कि अगर स्थाई खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार (AADHAR) से नहीं जोड़ा जाता है, तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय सीमा कई बार बढ़ाई गई है और मौजूदा समय सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी।

विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार, एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। विभाग के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पहली टेस्ट सीरीज के बाद लगा अब टेस्ट नहीं खेल पाऊंगा : Ross Taylor