दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की प्रियंका, मिलिंद और राणा कपूर के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका

Webdunia
सोमवार, 17 अगस्त 2020 (16:24 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मिलिंद देवड़ा और येस बैंक के सहसंस्थापक राणा कपूर के खिलाफ कथित ठगी एवं धोखाधड़ी के लिए सीबीआई और ईडी से जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
ALSO READ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओपन बुक परीक्षा कराने के DU के फैसले को बरकरार रखा
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने एक गैरसरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग कपूर को 2 करोड़ रुपए में बेची जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था, जो एक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत रिट याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती।
 
कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को निर्देश देने के लिए याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि येस बैंक घोटाले के सिलसिले में कपूर के खिलाफ जिस निचली अदालत में प्राथमिकी लंबित है, उसी को जांच का निर्देश देने का अधिकार है और एनजीओ को निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए। इसने कहा कि जहां तक वाड्रा और देवड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका का सवाल है तो एनजीओ के पास विकल्प है कि वह निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराए। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख