Hanuman Chalisa

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Webdunia
गुरुवार, 20 अगस्त 2020 (13:20 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की इस विनती को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही में सजा तय करने संबंधी दलीलों की सुनवाई शीर्ष अदालत की दूसरी पीठ द्वारा की जाए।
 
ALSO READ: महंगी पड़ी जजों पर टिप्पणी, प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भूषण को विश्वास दिलाया कि जब तक उन्हें अवमानना मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर निर्णय नहीं आ जाता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
 
पीठ ने भूषण के वकील दुष्यंत दवे से कहा कि वे न्यायालय से अनुचित काम करने को कह रहे हैं कि सजा तय करने संबंधी दलीलों पर सुनवाई कोई दूसरी पीठ करे।

शुरुआत में दवे ने मामले में सजा तय करने पर दलीलों की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे दोषी करार दिए जाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। मामले में सुनवाई चल रही है। शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ भूषण के 2 अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकात

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, Air India ने कैंसल किया PM मोदी का टिकट

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरल

आस्था का संगम, सौहार्द्र का संदेश : हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकलीं तमन्ना मलिक

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवर

सभी देखें

नवीनतम

इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?

Indigo की फ्लाइट में बम की धमकी, 24 घंटे में दूसरा मामला, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने किए रामलला के दर्शन

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमेठी के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2500 करोड़ रुपए का होगा निवेश

उत्‍तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी

अगला लेख