अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Webdunia
गुरुवार, 20 अगस्त 2020 (13:20 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की इस विनती को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही में सजा तय करने संबंधी दलीलों की सुनवाई शीर्ष अदालत की दूसरी पीठ द्वारा की जाए।
 
ALSO READ: महंगी पड़ी जजों पर टिप्पणी, प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भूषण को विश्वास दिलाया कि जब तक उन्हें अवमानना मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर निर्णय नहीं आ जाता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
 
पीठ ने भूषण के वकील दुष्यंत दवे से कहा कि वे न्यायालय से अनुचित काम करने को कह रहे हैं कि सजा तय करने संबंधी दलीलों पर सुनवाई कोई दूसरी पीठ करे।

शुरुआत में दवे ने मामले में सजा तय करने पर दलीलों की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि वे दोषी करार दिए जाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। मामले में सुनवाई चल रही है। शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ भूषण के 2 अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

पोस्‍टमार्टम और डीप फ्रीजर में ढाई घंटे रखने के बाद भी चिता पर जिंदा हो गया शख्‍स, राजस्‍थान में कैसे हुआ ये चमत्‍कार

LIVE: दिल्ली में केजरीवाल ने लांच किया रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन

महाराष्‍ट्र में किसे मिलेगा VBA का समर्थन, प्रकाश आंबेडकर ने बताया

क्या गौतम अडाणी के प्रत्यर्पण की कोशिश करेगा अमेरिका?

छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़, 10 नक्सली ढेर

अगला लेख