गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, पूरे मामले पर एक नजर

Webdunia
शुक्रवार, 7 जुलाई 2023 (12:39 IST)
Rahul Gandhi defamation case verdict : गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat Highcourt) ने मोदी उपनाम (Modi Surname) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगी। पार्टी ने कहा कि इस निर्णय ने मामले को आगे ले जाने के उसके संकल्प को दोगुना कर दिया है।

ALSO READ: राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बहाल नहीं होगी संसद सदस्यता
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ का फ़ैसला हमारे संज्ञान में आया है। फैसले का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायलय के फ़ैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है।
 
 
हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका : हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है।
 
क्या है फैसले के मायने : अगर हाईकोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देती तो राहुल की संसद सदस्यता बहाल हो जाती। बहरहाल इस फैसले से राहुल की संसद सदस्यता बहाली का रास्ता बंद हो गया। उनके 2024 से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी ना के बराबर हो गई है। साथ ही उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी काटनी होगी। 
 
क्या था सूरत कोर्ट का फैसला : गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
 
गई राहुल की सांसदी : फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 
 
क्या है मामला : राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर विधायक मोदी ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Phangnon Konyak : कौन हैं फान्गॉन कोन्याक, जिन्होंने राहुल गांधी पर लगाए हैं गंभीर आरोप

आरबीआई की रिपोर्ट में राज्यों की मुफ्त योजनाओं को लेकर चेतावनी

भाजपा सांसदों का हेल्थ अपडेट, सारंगी सिर में टांके आए, राजपूत का BP हाई

Tata, Maruti, Hyundai की उड़ी नींद, किआ ने पेश की नई SUV, बेहतरीन फीचर्स के साथ मचाएगी धमाल

क्या रूस ने ढूंढ लिया है कैंसर का क्योर! जानिए वैक्सीन के दावे को लेकर क्या कहना है डॉक्टर का

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: ओम बिरला का सांसदों को निर्देश, संसद भवन के किसी द्वार पर प्रदर्शन नहीं कर सकते सांसद

दिल्ली में होगी पेड़ों की गिनती, SC ने दिया आदेश, इस समिति की मंजूरी के बिना नहीं होगी कटाई

MP में प्राइवेट स्कूल अब मनमाने तरीके से नही बढ़ा पाएंगे स्कूल फीस, विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित

Kisan Andolan : किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुए बेहोश

MP में मोहन यादव सरकार की ऐतिहासिक पहल, जनविश्वास विधेयक से पारदर्शिता एवं सुशासन की नई शुरूआत

अगला लेख