एयरटेल भुगतान बैंक को भारी पड़ी यह गलती, रिजर्व बैंक ने ठोका पांच करोड़ का जुर्माना

Webdunia
शनिवार, 10 मार्च 2018 (07:25 IST)
मुंबई। बिना ग्राहकों की 'स्पष्ट सहमति' के उनके खाते खोलने के मामले में रिजर्व बैंक ने एयरटेल भुगतान बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
 
आरबीआई ने बताया कि उसने भुगतान बैंक के खिलाफ शिकायतों और मीडिया में इस संबंध में आई रिपोर्टों के बाद 20 और 22 नवंबर 2017 को बैंक का दौरा किया। शिकायत थी कि दूरसंचार कंपनी एयरटेल के ग्राहकों की अनुमति के बिना भुगतान बैंक में उनका खाता खोल जा रहा है। भुगतान बैंक में दूरसंचार कंपनी की हिस्सेदारी है।
 
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस मामले में भुगतान बैंकों के परिचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही 'अपने ग्राहक को जानो' संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। 
 
भुगतान बैंक के दस्तावेजों, लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
 
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है और भुगतान बैंक में हुए किसी लेनदेन को अवैध नहीं ठहराया गया है। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर कटाक्ष, बोले- ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है...

Secular Civil Code लागू करेगी मोदी सरकार, लोकसभा में बोले PM ने किया ऐलान

आज हमने किसान भी खत्म कर दिया और जवान भी, मोदी साहब किसानों को देशद्रोही मत समझिए

Farmer Protest : 16 को देशभर में ट्रैक्टर मार्च, 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन, एक दिन आगे बढ़ा दिल्ली चलो मार्च

H-1B Visa को लेकर चौंकाने वाली खबर, 50% तक की गिरावट, ट्रंप से पद ग्रहण से पहले टेंशन में क्यों भारतीय

सभी देखें

नवीनतम

सरकार मौजूदा आरक्षण पर अडिग, कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देकर इसे कमजोर किया : अमित शाह

मणिपुर में बिहार के 2 प्रवासी श्रमिकों की हत्या, इलाके में फिर फैला तनाव

मौजूदा आरक्षण बरकरार रखने, धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करने सहित PM मोदी ने लिए ये 11 संकल्प

BJP नेताओं का दावा- दादर हनुमान मंदिर को नहीं गिराया जाएगा, नोटिस पर लगाई रोक

Indigo के विमान की पाकिस्‍तान में आपात लैंडिंग

अगला लेख