एयरटेल भुगतान बैंक को भारी पड़ी यह गलती, रिजर्व बैंक ने ठोका पांच करोड़ का जुर्माना

Webdunia
शनिवार, 10 मार्च 2018 (07:25 IST)
मुंबई। बिना ग्राहकों की 'स्पष्ट सहमति' के उनके खाते खोलने के मामले में रिजर्व बैंक ने एयरटेल भुगतान बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
 
आरबीआई ने बताया कि उसने भुगतान बैंक के खिलाफ शिकायतों और मीडिया में इस संबंध में आई रिपोर्टों के बाद 20 और 22 नवंबर 2017 को बैंक का दौरा किया। शिकायत थी कि दूरसंचार कंपनी एयरटेल के ग्राहकों की अनुमति के बिना भुगतान बैंक में उनका खाता खोल जा रहा है। भुगतान बैंक में दूरसंचार कंपनी की हिस्सेदारी है।
 
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस मामले में भुगतान बैंकों के परिचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही 'अपने ग्राहक को जानो' संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। 
 
भुगतान बैंक के दस्तावेजों, लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
 
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है और भुगतान बैंक में हुए किसी लेनदेन को अवैध नहीं ठहराया गया है। (वार्ता) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

PM मोदी को पसंद आया खुद का डांस, एक्स पर किया कमेंट

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखा खुला पत्र, पढ़िए क्या सलाह दी

PM मोदी ने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया : राहुल गांधी

LG ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की NIA जांच की सिफारिश, खालिस्तानी संगठन से पैसा लेने का आरोप

Lok Sabha Elections 2024: क्या वाकई 2 चरणों में कम हुई वोटिंग, SBI की Research रिपोर्ट में सामने आया सच

तीसरे चरण में रात 8 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग, महाराष्ट्र में सबसे कम

बंगाल में 25000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर SC ने लगाई रोक, CBI को कहा- जल्दबाजी में न करे कार्रवाई

हरियाणा में 3 निर्दलीय MLA ने छोड़ा नायब सैनी सरकार का साथ

बंगाल में भारी बारिश के चलते 12 लोगों की मौत, सीएम ममता ने की संवेदना व्यक्त

सुरक्षा बलों को मिली अहम सफलता, 10 लाख के इनामी आतंकी बासित डार को 3 साथियों के साथ मार गिराया

अगला लेख