राज्य बोर्डों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 जुलाई तक घोषित करें 12वीं का रिजल्ट

Webdunia
गुरुवार, 24 जून 2021 (13:12 IST)
कई राज्यों के बोर्ड ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी राज्य बोर्ड को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट घोषित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की स्कीम तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है।

CBSE बोर्ड ने कक्षा 12 की परीक्षा के लिए अपना मूल्यांकन मानदंड प्रस्तुत करते हुए अदालत को बताया था कि 40 प्रतिशत अंक कक्षा 12 के प्री-बोर्ड पर आधारित होंगे। जबकि 10वीं और 11वीं के परीक्षा के भी 30-30 फीसदी अंक जुटेंगे। बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट में पिछली परीक्षाओं के प्रदर्शन को भी अहमियत देने का फैसला किया है।
CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रैक्टिकल 100 अंकों के होंगे और छात्र-छात्राओं को स्कूलों द्वारा दिए गए अंक ही मान्य होंगे। बता दें कि आईसीएसई बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर बताया है था कि 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आदेश दिया है कि 12वीं के परिणाम की घोषणा 31 जुलाई तक हो जाए, वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) के बाद काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ऐलान किया था कि वह कक्षा 12वीं (ISC) के परिणाम की घोषणा 31 जुलाई 2021 तक कर देगा।

आईसीएसई का कहना है कि परिणाम की घोषणा 20 जुलाई के बजाय 31 जुलाई से पहले होगी। वहीं आईएससी रिजल्ट 2021 (CISCE ISC Result 2021) को तैयार करने में कक्षा 12वीं के साथ-साथ कक्षा 11वीं के इंटर्नल मार्क्स को भी जोड़ा जा सकता है।

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