Biodata Maker

रॉबर्ट वाड्रा को पहली राहत, अदालत ने दी विदेश जाने की अनुमति

Webdunia
सोमवार, 3 जून 2019 (19:25 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते 6 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।
 
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को 6 सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्हें यात्रा कार्यक्रम सौंपने का निर्देश दिया, साथ ही अदालत ने वाड्रा पर कई शर्तें भी लगाईं। अदालत ने वाड्रा को हालांकि लंदन जाने की अनुमति नहीं दी।
 
वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दलीलों के दौरान अदालत से कहा कि ब्रिटेन की यात्रा को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की आपत्ति के मद्देनजर वाड्रा अपने पूर्व के निवेदन के अनुरूप लंदन नहीं जाएंगे।
 
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता नीतेश राणा ने वाड्रा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
 
एजेंसी ने आशंका जताई थी कि अगर आरोपी को ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई तो वे साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वैयर क्षेत्र में 19 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति खरीदने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
 
अपने आदेश में अदालत ने वाड्रा से विदेश में उनके ठहरने का पता तथा उनसे संपर्क के लिए फोन नंबर सौंपने को कहा, साथ ही अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपए की एक बैंक गारंटी जमा करने और वापस आने से 24 घंटे पहले अदालत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भी कहा।
 
अदालत ने कहा कि न तो वे सबूतों से छेड़छाड़ करें, न ही किसी भी गवाह को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करें और न ही स्वयं को दी गई अनुमति का नियमों के विरुद्ध जाकर उपयोग करें। आवेदक को जांच अधिकारी से सूचना मिलने के 72 घंटे के अंदर जांच में सहयोग करना होगा।
 
वाड्रा ने अदालत को बताया था कि सर गंगाराम अस्पताल के अनुसार उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है जिसके इलाज के लिए अनुमति मिलने पर वे लंदन में चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं।
 
प्रवर्तन निदेशालय ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह कारण केवल बहाना है जिसकी आड़ में वाड्रा वहां जाना चाहते हैं, जहां उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद उन्होंने धन जमा कर रखा है। एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा था कि इस मामले में वाड्रा के कथित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से संबंध हैं और भंडारी लंदन में है।
 
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मामले में जांच का सामना कर रहे वाड्रा को एक अदालत ने बिना अनुमति के देश से बाहर न जाने के लिए कहा था। अदालत ने उन्हें कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत भी दी थी। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का ब्लूप्रिंट EU से भारत का FTA, कैसे बनेगा गेम-चेंजर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आएगी नींद

माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांच

शंकराचार्य अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ने दिया ऑफर, क्‍या अलंकार अग्‍निहोत्री बनेंगे संत?

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को निकाला, शंकराचार्य विवाद को लेकर दिया था बयान

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTA

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: अजित पवार का विमान हादसे में निधन, पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से हादसे की जानकारी ली

डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा

Mahatma Gandhi : महात्मा गांधी की जीवनी और विचार, जो आज भी बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

CM योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो-रो कर इस्तीफा देने वाले GST के डिप्टी कमिश्नर की खुली पोल, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लेने का आरोप

महाराष्‍ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, क्रेश विमान में सवार थे अजित पवार

अगला लेख