मुंबई। हिट एंड रन मामले में पांच साल कैद की सजा पाए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फैसला आएगा।
क्या है हिट एंह रन मामला : 28 सितंबर, 2002 की रात को सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। वहीं फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर कार चढ़ गई थी। सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन से ही जमानत हो गई। घटना में नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई थी।
अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मुहम्मद कलीम घायल हो गए थे। ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। अब्दुल शेख के परिवार ने कहा था कि उन्हें कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस दस लाख रुपए का मुआवजा मिल जाए।
इस मामले में रवींद्र पाटिल ने बतौर चश्मदीद गवाही दी थी कि कार सलमान ही चला रहे थे। हालांकि बाद में पाटिल की टीबी के कारण मौत हो गई। इस मामले में बॉम्बे की सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी।