सेक्स रैकेट चलाने की आरोपी महिला बरी

Webdunia
बुधवार, 22 अक्टूबर 2014 (16:56 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सेक्स रैकेट चलाने की आरोपी सोनू पंजाबन को बरी कर दिया है जिस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम के कठोर प्रावधान लगाए किए गए थे।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने आरोपी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को सबूतों के  अभाव में मकोका के आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस 33 वर्षीय आरोपी के  खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रही।
 
दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में कथित संलिप्तता के अलावा राजधानी और आसपास के शहरों में  कथित रूप से संगठित सेक्स रैकेट चलाने को लेकर पंजाबन पर अप्रैल 2011 को कठोर मकोका  लगाया था। पुलिस ने उसे 1 अप्रैल 2011 को दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके से गिरफ्तार किया  था।
 
पुलिस ने अदालत से कहा था कि उसे एक सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में मौजूद है और  उसका साथी सड़क पर ग्राहकों को फंसा रहा है।
 
पुलिस ने उस सूचना के हिसाब से एक जाल बिछाया और अपने एक अधिकारी को छद्म ग्राहक के  रूप में भेजा तथा 2 लड़कियों के लिए 7000-7000 रुपए की दर से दलाल राजू शर्मा और पंजाबन के साथ सौदा किया। (भाषा) 
 

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