वॉट्सएप के जरिए समन भेजने की इजाजत

Webdunia
गुरुवार, 4 मई 2017 (23:05 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यवाही में वॉट्सएप तथा ई-मेल जैसे सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने अभियोक्ता द्वारा किसी भी एक प्रतिवादी को वॉट्सएप, टैक्स्ट मैसेज तथा ई-मेल के जरिए समन भेजने की इजाजत दी।
 
अदालत ने कहा कि अभियोक्ताओं को इजाजत दी जाती है कि वे प्रतिवादी को टैक्स्ट मैसेज, वॉट्सएप, ई-मेल के जरिए समन भेज सकते हैं।
 
अदालत टाटा सन्स द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2015 से 35 अज्ञात ई-मेल आईडी के जरिए कंपनी के एक अधिकारी के खिलाफ अवांछनीय, मानहानिपूर्ण और बेबुनियाद आरोप फैलाए जा रहे हैं, जो उनकी ईमानदारी तथा शैक्षणिक योग्यता पर सवाल खड़े करते हैं। इस मामले में 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को भी पक्षकार बनाया गया है। (भाषा)

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख