सुप्रीम कोर्ट सख्त, गोरक्षा के नाम पर भीड़ को हिंसा की इजाजत नहीं दे सकती है सरकार

Webdunia
मंगलवार, 17 जुलाई 2018 (10:50 IST)
नई दिल्ली। गोरक्षा के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद से गोरक्षा के नाम पर कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। 
 
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि भीड़ को हिंसा की इजाजत नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि शांति स्थापित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। हिंसा फैसाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। 
 
उल्लेखनीय है कि गोरक्षा के नाम पर हो रही भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी।
 
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह इस तरह से हो रही भीड़ की हिंसा को रोकें ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा क्राइम है। अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले।
 
गोरक्षा के नाम पर हिंसक गतिविधियों पर रोक के लिए गाइडलाइंस जारी करने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उक्त टिप्पणी करते हुए फैसला 17 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा था। 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, संजय राउत का भाजपा पर निशाना

पत्नी मांगती है सेक्स के बदले 5000, प्राइवेट पार्ट पर पहुंचाई चोट

यूपी में पूर्व मंत्री की बहू की हत्‍या, बेडरूम में इस हालत में मिली लाश, आरोप में पति और ब्‍वॉयफ्रेंड हिरासत में

हम कूड़ादान नहीं हैं, जस्टिस वर्मा के तबादले पर भड़के इलाहाबाद के वकील

पेट दर्द होने पर युवक ने YouTube देखकर खुद की सर्जरी की, जानिए फिर क्या हुआ

सभी देखें

नवीनतम

बिहार दिवस पर क्या बोले पीएम मोदी?

Israel Hamas war: इजराइली सेना गाजा में और अंदर घुसी, एकमात्र कैंसर अस्पताल नष्ट किया

LIVE: बिहार दिवस पर पीएम मोदी का बिहार के लोगों से वादा

नहीं मिली विमान में चढ़ने की अनुमति, महिला ने कुत्ते को एयरपोर्ट के टॉयलेट में डुबोकर मार डाला

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बरकरार, जानें आपके नगर में ताजा कीमतें

अगला लेख