सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहिता को भी 24 हफ्तों तक गर्भपात का अधिकार

Webdunia
गुरुवार, 29 सितम्बर 2022 (11:30 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिला को भी 24 हफ्तों तक गर्भपात का अधिकार है।
 
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रीग्‍नेंसी (एमटीपी) कानून तथा संबंधित नियमों की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवाहित हो या अविवाहित सभी महिलाओं को 24 हफ्तों तक गर्भपात का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित और अविवाहित के बीच भेदभाव उस रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंध बना सकती हैं। गर्भपात कानूनों के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव संवैधानिक रूप से सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5/ के डेटा के अनुसार, भारत की 28.7% ग्रामीण महिलाएं और 22.1% शहरी महिलाएं सेल्फ अबॉर्शन करती हैं। हर 4 में से 1 महिला बिना डॉक्टर की एडवाइस के घर बैठे सेल्फ-अबॉर्शन करती हैं, जिसमें MTP पिल्स का सेवन करना भी शामिल है।

सम्बंधित जानकारी

1 july rule changes : ATM से लेकर Railway तक 1 जुलाई से होने वाले है 5 बड़े बदलाव, नहीं जानेंगे तो पछताएंगे

अमित शाह की नक्सलियों को खुली चेतावनी, बोले- अब नहीं होगी बातचीत, हथियार छोड़ें, करें आत्मसमर्पण, बता दी आखिरी तारीख

केरल में थाने पहुंचा युवक, कहा- मेरे बैग में नवजात शिशुओं के कंकाल हैं

Hindi row : महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर बैकफुट पर फडणवीस सरकार, हिन्दी अनिवार्यता को लेकर CM का बड़ा ऐलान

रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, दागे 477 ड्रोन और 60 मिसाइल, अमेरिका का F-16 भी हुआ क्षतिग्रस्त

नारायण मूर्ति से उलट इंफोसिस, कंपनी कर्मचारियों को भेज रही है 9.15 घंटे से ज्यादा काम करने पर हेल्थ अलर्ट

Maharashtra: कांग्रेस विधायक पटोले अध्यक्ष की आसंदी पर चढ़े, दिनभर के लिए निलंबित

क्या आई लव यू कहना यौन अपराध है? जानिए मुंबई हाईकोर्ट की राय

Kolkata: बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना पड़ा महंगा, 3 आरोपी लॉ कॉलेज से निष्कासित

Gold : सोने की गिरावट पर लगा ब्रेक, भावों में 1200 की तेजी, क्या है 10 ग्राम सोने की कीमत

अगला लेख