BSP विधायक रामबाई को SC का झटका, पति की जमानत खारिज

Webdunia
गुरुवार, 22 जुलाई 2021 (13:33 IST)
  • मध्यप्रदेश की बसपा विधायक रामबाई को सुप्रीम कोर्ट का झटका
  • हत्या के आरोपी पति गोविंद की जमानत याचिका की खारिज
  • कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया की हत्या का आरोपी है गोविंद सिंह
  • हाईकोर्ट से मिली थी जमानत, अब फिर जाना होगा जेल
भोपाल। मध्यप्रदेश की पथरिया विधानसभा सीट से बसपा (BSP) विधायक रामबाई को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए पति को जमानत देने से इंकार कर दिया है। विधायक पति गोविंद सिंह देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून नहीं होगा। इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने विधायक रामबाई के पति को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले की भी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जजों को सुरक्षा देने की जरूरत है। 
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस संदर्भ आई है, जिसके तहत इस मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनको अपनी सुरक्षा को ले कर डर है। निचली अदालत ने भी विधायक पति सिंह की जमानत खारिज कर दी थी। 
 
उल्लेखनीय है कि बसपा विधायक रामबाई का पति गोविंद सिंह हत्या के मामले में आरोपी है। उस पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप है। हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हुए गोविंद सिंह को अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के चलते फिर जेल जाना पड़ेगा। 
 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख