Supreme court on Tirupati laddu case : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए नई एसआईटी के गठन का आदेश दिया। एसआईटी में सीबीआई, पुलिस और खाद्य विभाग के अवसर शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जिसमें सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी में आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। एसआईटी की जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे।
इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को सुझाव दिया कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है।
शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह निर्णय लेने में सहायता करने को कहा था कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने शीर्ष विधि अधिकारी से इस मुद्दे पर विचार करने और इस संबंध में सहायता करने को कहा था।
तेदेपा ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी गठित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
Edited by : Nrapendra Gupta