Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

हमें फॉलो करें supreme court
, शनिवार, 17 दिसंबर 2022 (14:25 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस. नायर की याचिका को ठुकरा दिया जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
 
केरल उच्च न्यायालय ने भी वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने 2 नवंबर 2020 को अभियोजक की अनुपस्थिति के आधार पर राहुल के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय में याचिका पर पुन: सुनवाई का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की गई थी।
 
जब शुक्रवार को मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो उसने अर्जी पर पुन: सुनवाई की अनुमति दे दी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विशेष अनुमति याचिका को उसकी मूल संख्या पर बहाल किया जाता है। याचिका के गुण-दोष पर याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद हमें पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। इसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
 
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में केरल की वायनाड सीट से रिकॉर्ड 4,31,770 मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी पी.पी. सुनीर को हराया था।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुंबई में महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे भी सड़क पर उतरे