हरियाणा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, राज्यों को दिए निर्देश

Webdunia
बुधवार, 2 अगस्त 2023 (14:33 IST)
Supreme court on Haryana violence : सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा हिंसा पर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण ना हो। 
 
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। सरकार सुनिश्चित करें कि हिंसा और जानमाल का नुकसान ना हो। आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा।

ALSO READ: हरियाणा हिंसा की जांच करेगी SIT, मोनू मानेसर की भूमिका की जांच
इस बीच हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि हमने 116 लोगों के अतिरिक्त 90 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है। संलिप्तता पाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सोहना और बादशाहपुर में कुछ आगजनी की घटना हुई है जिसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषियों की पहचान हुई है।
 
केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री की 20 कंपनी आई हैं जिसमें से 14 कंपनी को नूंह में तैनात किया है और करीब 28 कंपनी राज्य पुलिस की हैं जिनको अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सेक्‍स हाइवे पर नेताजी की डर्टी पिक्‍चर, अब सेक्‍स कांड में धाकड़ खुलासा, कौन है वीडियो में दिख रही महिला?

कौन हैं अनुष्का यादव, जिनके साथ 12 साल से रिलेशन में लालू पुत्र तेज प्रताप

प्रधानमंत्री को 60 लाख रुपए चाहिए, 1971 का एक सनसनीखेज घोटाला, जिसने देश को हिला दिया था

न तो सद्भावना है और न ही मि‍त्रता, फिर सिंधु जल संधि कैसी

लव जिहादी मोहसिन के दोनों भाई फरार, पूरा परिवार पुलिस के रडार पर

सभी देखें

नवीनतम

बेमौसम बारिश ने महाराष्‍ट्र के किसानों की चिंता, क्या है इसका प्याज कनेक्शन?

गुजरात समेत 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव, 19 जून को मतदान, 23 को नतीजे

भारी बारिश से दिल्ली का हाल बेहाल, पानी में डूबी कार, उड़ानें प्रभावित

कर्नाटक और महाराष्‍ट्र में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, Covid 19 ने बढ़ाई टेंशन

Live: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आज पहली बार करेंगे मन की बात

अगला लेख