सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी वैध नहीं, लेकिन उनकी संतान जायज

Webdunia
मंगलवार, 22 जनवरी 2019 (22:32 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एक हिंदू महिला की एक मुस्लिम पुरुष से शादी नियमित या वैध नहीं है लेकिन इस तरह के वैवाहिक संबंधों से जन्म लेने वाली संतान जायज है।
 
न्यायालय ने कहा कि इस तरह की फासिद शादी से जन्मीं संतान उसी तरह से जायज है जैसे कि वैध विवाह के मामले में होता है और वह (संतान) अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का हकदार है। 
 
न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने कहा था कि दंपती (मोहम्मद इलियास और वल्लीअम्मा) का बेटा जायज है तथा कानून के मुताबिक पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है। (भाषा) 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

PAN 2.0 Project : अब बदल जाएगा आपका PAN कार्ड, QR कोड में होगी पूरी कुंडली

तेलंगाना सरकार ने ठुकराया अडाणी का 100 करोड़ का दान, जानिए क्या है पूरा मामला?

Indore : सावधान, सरकारी योजना, स्कीम और सब्सिडी के नाम पर खाली हो सकता है आपका खाता, इंदौर पुलिस की Cyber Advisory

क्‍या एकनाथ शिंदे छोड़ देंगे राजनीति, CM पर सस्पेंस के बीच शिवसेना UBT ने याद दिलाई प्रतिज्ञा

संभल विवाद के बीच भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर दावा, BJP सांसद ने शिव मंदिर होने के दिए सबूत

सभी देखें

नवीनतम

ADM मौत मामले में CBI जांच की मांग, कांग्रेस ने कहा- रहस्यों को उजागर करना जरूरी

कांग्रेस का सरकार पर दोषारोपण, सरकार की अनिच्छा संसद की कार्यवाही स्थगित हुई

LIVE: एकनाथ शिंदे बोले, सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं, पीएम मोदी का फैसला मान्य

जम्मू में आतंकी हमले का खतरा, पहले चीन सीमा से हटाई सेना तैनात की और अब NSG

इंदौर में गुजरात के उर्विल पटेल ने सबसे तेज शतक का ऋषभ पंत का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा

अगला लेख