बहुविवाह के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

Webdunia
सोमवार, 7 मई 2018 (20:28 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा के खिलाफ दायर एक और याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
 
 
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली शबनम की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया तथा इस याचिका को भी पहले से दायर उन याचिकाओं के साथ शामिल करने का निर्देश दिया जिन्हें संविधान पीठ को भेजा जा चुका है।
 
याचिकाकर्ता का कहना है कि बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संविधान के दायर में न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए, क्योंकि यह बहुविवाह और निकाह हलाला को मान्यता देता है।
 
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में इस तरह की 4 याचिकाएं पहले से ही दायर हैं जिनमें 2 याचिककर्ताएं (नफीसा बेगम और समीना बेगम) खुद पीड़िता हैं जबकि 2 अन्य हैं- भारतीय जनता पार्टी नेता एवं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय एवं हैदराबाद के वकील मोहसिन काशीरी। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

सर्वे में बड़ा खुलासा, 82 फीसदी दिव्यांगों का बीमा नहीं, 42% आयुष्मान योजना से अनभिज्ञ

नीतीश कुमार ने किया वादा, भाजपा से फिर कभी नहीं तोड़ेंगे नाता

म्यांमार में मुश्किलें कम नहीं, भूकंप की त्रासदी से उबरने का संघर्ष, विद्रोहियों से भी जंग

संघ मुख्यालय पहुंचने वाले दूसरे पीएम बने मोदी, क्यों खास है यह दौरा?

म्यांमार की मदद के लिए भारत ने चलाया 'ऑपरेशन ब्रह्मा', जानिए क्या-क्या भेजा

सभी देखें

नवीनतम

Petrol Diesel Prices: ईद और मार्च के आखिरी दिन क्या हैं पेट्रोल और डीजल के भाव, जानें ताजा कीमतें

दुनिया से घबराई Ghibli, फोटो बनाने की होड़ ने निकाला दम, ऑल्टमैन ने कहा मेरी टीम को सोने दो

भारत को टैरिफ से छूट देने पर अब भी चुप्पी साधे हैं ट्रंप

Weather Update: गर्मी के तेवर होंगे और भी तीखे, दिल्ली-NCR में बढ़ेगा तापमान, इन राज्यों में होगी बारिश

LIVE: सैटेलाइट ने दिखाया भूकंप से म्यांमार की बर्बादी का मंजर, हवा में फैली लाशों की बदबू

अगला लेख