दिल्ली में एनजीटी को लगा सुप्रीम कोर्ट का झटका, इवन-ऑड पर लगी रोक

Webdunia
सोमवार, 17 सितम्बर 2018 (15:08 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर सम-विषम (इवन-ऑड) योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था।


न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने बताया कि यदि दोपहिया वाहनों पर भी सम-विषम योजना को लागू किया गया तो सार्वजनिक परिवहन में लोगों को समायोजित करना असंभव होगा।

इस योजना के तहत सम और विषम संख्या के नंबर वाले वाहनों को हर दूसरे दिन चलने की इजाजत दी जाती है। नादकर्णी ने कहा कि दिल्ली में लगभग 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और वे इससे योजना से छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एनजीटी ने इस सिलसिले में पिछले साल 15 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था और वे सभी निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं लेकिन सम-विषम योजना में दोपहिया वाहनों के लिए छूट चाहते हैं। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

महाराष्ट्र में कौनसी पार्टी असली और कौनसी नकली, भ्रमित हुआ मतदाता

Prajwal Revanna : यौन उत्पीड़न मामले में JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन, पार्टी से कर दिए गए सस्पेंड

क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा, महिला की याचिका पर केंद्र व केरल सरकार को SC का नोटिस

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और MLA विक्रांत भूरिया पर पास्को एक्ट में FIR दर्ज

टूड्रो के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत ने राजदूत को किया तलब

कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को साइड इफेक्ट का कितना डर, डॉ. रमन गंगाखेडकर से जानें आपके हर सवाल का जवाब?

Covishield Vaccine से Blood clotting और Heart attack पर क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स, जानिए कितना है रिस्‍क?

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, नहीं मिला इमरान के पास गोपनीय दस्तावेज होने का कोई सबूत

पुलिस ने स्कूलों को धमकी को बताया फर्जी, कहा जांच में कुछ नहीं मिला

दिल्ली-NCR के कितने स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अब तक क्या एक्शन हुआ?

अगला लेख