दिल्ली में एनजीटी को लगा सुप्रीम कोर्ट का झटका, इवन-ऑड पर लगी रोक

Webdunia
सोमवार, 17 सितम्बर 2018 (15:08 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर सम-विषम (इवन-ऑड) योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था।


न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने बताया कि यदि दोपहिया वाहनों पर भी सम-विषम योजना को लागू किया गया तो सार्वजनिक परिवहन में लोगों को समायोजित करना असंभव होगा।

इस योजना के तहत सम और विषम संख्या के नंबर वाले वाहनों को हर दूसरे दिन चलने की इजाजत दी जाती है। नादकर्णी ने कहा कि दिल्ली में लगभग 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और वे इससे योजना से छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एनजीटी ने इस सिलसिले में पिछले साल 15 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था और वे सभी निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं लेकिन सम-विषम योजना में दोपहिया वाहनों के लिए छूट चाहते हैं। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

पूर्व प्रधानमंत्री का पोता बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल, अब सजा का इंतजार

निमिषा प्रिया की फांसी रद्द होने की खबरों का सच, विदेश मंत्रालय ने बताई हकीकत

'रमी' खेलने वाले मंत्री कोकाटे को मिला नया विभाग

किससे है गंगा के ग्रीष्मकालीन प्रवाह का संबंध, IIT रुड़की के रिसर्च में हुआ खुलासा

राहुल गांधी बोले, वोट चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग, हमारे पास सबूत

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update: दिल्ली-NCR में हल्की बारिश, उत्तरप्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर, जानें अन्य राज्यों का मौसम

LIVE: पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, देंगे 2200 करोड़ की सौगात

साध्वी प्रज्ञा बोलीं, भगवा आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस का मुंह काला

इंडिगो की फ्लाइट में यात्री को पड़ा थप्पड़, वायरल हुआ वीडियो, जानिए क्या है मामला?

Weather Update : उप्र के कई जिलों में नदियां उफान पर, निचले इलाकों में अलर्ट, बचाव एवं राहत अभियान शुरू

अगला लेख