सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भिखारियों पर पाबंदी नहीं, टीकाकरण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

Webdunia
मंगलवार, 27 जुलाई 2021 (16:31 IST)
नई दिल्ली। कोरोनाकाल में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर भीख मांगने पर पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह गरीबों के प्रति ऐसा रवैया अपनाएगी।
 
सुनवाई कर रहे जजों ने कहा कि लोग गरीबी और लाचारी के चलते भीख मांगते हैं। उनके साथ इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार नहीं किया जा सकता।
 
कोर्ट ने सड़क किनारे जीवन बिताने वाले लोगों के कोरोना से बचाव और टीकाकरण की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता कुश कालरा का कहना था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक लाइट और दूसरी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांग रहे लोगों को रोकना आवश्यक है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन की यह परियोजना भारत के लिए है 'वाटर बम', अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने चेताया

nimisha priya : कैसे बचेगी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान, क्या होती है ब्लड मनी, किन हालातों में रुक सकती है फांसी

Donald Trump को Nobel Prize दिलाने के लिए उतावले क्यों हैं पाकिस्तान और इजराइल, क्या हैं नियम, कौन कर रहा है विरोध, कब-कब रहे हैं विवादित

बैकफुट पर CM रेखा गुप्ता, सरकारी आवास की मरम्मत का ठेका रद्द, जानिए कितने में हुआ था ठेका

Video : रिटायर होने के बाद क्या करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी कार्यकर्ताओं के सामने किया प्लान का खुलासा

सभी देखें

नवीनतम

JNU में रिटायरमेंट पर क्या बोले उपराष्‍ट्रपति धनखड़?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब तक कितने देशों से मिले सम्मान

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आरोप तय, दिए थे देखते ही गोली मारने के आदेश

हिन्दी विवाद के बीच क्या बोले अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू

स्कूली छात्राओं के कपड़े उतरवाने के मामले में सीएम फडणवीस ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

अगला लेख