सुप्रीम कोर्ट ने दिया न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 15 मई 2024 (15:52 IST)
Prabir Purkayastha : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) की गिरफ्तारी को बुधवार को 'अवैध' करार दिया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया है।
 
समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 'न्यूजक्लिक' को कथित तौर पर 'भारत की संप्रभुता को बाधित करने' और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन मिला था। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान पहुंचाने के लिए 'पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म' (पीएडीएस) नामक समूह के साथ साजिश रची थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

UP : संभल में कैसे भड़की हिंसा, 3 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार, औवेसी का भी आया बयान, क्या बोले पुलिस अधिकारी

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

बावनकुले ने बताया, कौन होगा महाराष्‍ट्र का अगला मुख्‍यमंत्री?

सभी देखें

नवीनतम

विजयपुर में हार के बाद छलका रामनिवास रावत का दर्द, कहा बढ़ते कद से कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का बरगलाया

कश्मीर में आतंकी हमलों में आई तेजी, पर्यटन से जुड़े लोगों को सता रही रोजी-रोटी की चिंता

LIVE: संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक

Noida: युवती का अश्लील वीडियो बना सोशल मीडिया पर डाला, मुकदमा दर्ज

UP: पिता ने जुड़वां बच्चियों को जहर देकर मारने के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी

अगला लेख