सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया 12 भाजपा विधायकों का निलंबन, स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक

Webdunia
शुक्रवार, 28 जनवरी 2022 (10:51 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्‍ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के 1 साल से ज्यादा समय के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले से विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है।
 
अदालत ने कहा अनिश्चितकालीन निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निलंबन सिर्फ मानसून सत्र के लिए हो सकता था।

 
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 BJP विधायक एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था।

निलंबित होने वाले विधायकों में आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, संजय कुटे, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे शामिल थे। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Lok Sabha Elections : मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं : अरविंद केजरीवाल

कांग्रेस का माओवादी घोषणा पत्र लागू हुआ तो भारत दिवालिया हो जाएगा : प्रधानमंत्री मोदी

बिभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया यह आरोप...

वैवाहिक बलात्कार : नए कानून को लेकर याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

अगला लेख