सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर लगाई रोक

Webdunia
मंगलवार, 18 सितम्बर 2018 (14:27 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में 4 साल की मासूम से बलात्कार के दोषी विनोद की फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।
 
शीर्ष अदालत ने विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे विनोद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी 9 अगस्त को अपने फैसले में फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
 
गौरतलब है कि विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर विधानसभा में बिल पास किया था, जिसमें बच्चियों से बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने की बात कही गई थी।

सम्बंधित जानकारी

Changur Baba : छांगुर बाबा की पूरी कहानी, धर्मांतरण का रैकेट और करोड़ों की संपत्ति, STF और ATS के चौंकाने वाले खुलासे

भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना : अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी

प्रियंका और माही की बीमारी के आगे क्‍यों लाचार हुए पूर्व CJI, क्‍या है उनका बंगला कनेक्‍शन

UP : अंबेडकरनगर सरकारी आवास से मिले 22.48 लाख रुपए के 100 और 500 के पुराने नोट, ACMO की 11 साल पहले हुई थी मौत, बेड और अटैची से मिलीं नोटों की गड्डियां

क्यों डरे हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, घर और बाहर दोनों जगह घिरे

MP में यहां रविवार को खुलेंगे स्कूल, सोमवार को रहेगी छुट्‌टी, फैसला आते ही सावन पर हो गई सियासत

नागपुर जिले में भारी बारिश की आशंका, IMD का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद

राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई, हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे

भारत बनेगा विमान यात्रियों का देश, अगले 20 वर्षों में 50000 हो जाएगी या‍त्री विमानों की संख्‍या

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, हथियारों का जखीरा बरामद

अगला लेख