सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में 4 साल की बच्ची से रेप के दोषी की फांसी की सजा पर लगाई रोक

Webdunia
मंगलवार, 18 सितम्बर 2018 (14:27 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में 4 साल की मासूम से बलात्कार के दोषी विनोद की फांसी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है।
 
शीर्ष अदालत ने विनोद की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे विनोद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने भी 9 अगस्त को अपने फैसले में फांसी की सजा को बरकरार रखा था।
 
गौरतलब है कि विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर विधानसभा में बिल पास किया था, जिसमें बच्चियों से बलात्कार के आरोपियों को फांसी देने की बात कही गई थी।

सम्बंधित जानकारी

Operation Sindoor के बाद Pakistan ने दी थी न्यूक्लियर अटैक की धमकी, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में क्या बोले Vikram Misri, शशि थरूर का भी आया बयान

भारत कोई धर्मशाला नहीं, 140 करोड़ लोगों के साथ पहले से ही संघर्ष कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Manipur Violence : नृशंस हत्या और लूटपाट में शामिल उग्रवादी केरल से गिरफ्तार, एनआईए कोर्ट ने भेजा ट्रांजिट रिमांड पर

ISI एजेंट से अंतरंग संबंध, पाकिस्तान में पार्टी, क्या हवाला में भी शामिल थी गद्दार Jyoti Malhotra, लैपटॉप और मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे

संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका

पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं है यह महिला, उच्च न्यायालय ने दिया यह अहम फैसला

पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह बने जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष, प्रशांत किशोर ने किया ऐलान

Operation Sindoor के बाद Pakistan ने दी थी न्यूक्लियर अटैक की धमकी, पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी में क्या बोले Vikram Misri, शशि थरूर का भी आया बयान

Manipur Violence : नृशंस हत्या और लूटपाट में शामिल उग्रवादी केरल से गिरफ्तार, एनआईए कोर्ट ने भेजा ट्रांजिट रिमांड पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आएंगे भोपाल, महिला सम्मेलन को करेंगे संबोधित, अहिल्याबाई पर जारी करेंगे डाक टिकट

अगला लेख