आजम खान अयोग्यता मामला : SC ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका

Webdunia
बुधवार, 9 नवंबर 2022 (19:57 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले।

न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

हिमाचल में सामने आई उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी, क्या है इसकी विशेषता

2011 से भी बड़ी तबाही आएगी 2025 में, सुनामी को लेकर एक महिला की भविष्यवाणी!

अब अमेरिका में ही बढ़ेगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें

केजरीवाल ने शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च किए 31 लाख रुपए

वक्फ के बाद अब संघ की नजर ईसाइयों की भूमि पर

सभी देखें

नवीनतम

भाषा विवाद के बीच PM मोदी का बड़ा बयान, DMK को लेकर कही बड़ी बात, स्टालिन पर कसा तंज

पश्चिम बंगाल में रामनवमी की धूम, हाईअलर्ट के बीच जुलूस और शोभायात्राएं, BJP और TMC के नेता हुए शामिल

Waqf amendment bill को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, जानिए क्या की गई मांग

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं

किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने की थी अपील

अगला लेख