SC ने तमिलनाडु के YouTuber के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक, राज्‍य सरकार और पुलिस अधिकारियों को जारी किए नोटिस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 14 अगस्त 2024 (18:11 IST)
Supreme Court stays action against YouTuber : उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध यूट्यूबर सावुक्कु शंकर को राहत देते हुए उनके खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज 16 प्राथमिकियों को दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। ये प्राथमिकियां एक यूट्यूब चैनल को दिए गए उनके साक्षात्कार से संबंधित हैं।
 
शंकर (48) को 30 अप्रैल को यूट्यूब चैनल रेडपिक्स 24x7 को दिए गए एक साक्षात्कार में महिला पुलिसकर्मियों के बारे में अपमानजनक बयान देने के आरोप में चार मई को कोयंबटूर पुलिस ने दक्षिणी थेनी से गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं।
 
गांजा रखने के आरोप में भी मामला दर्ज : इन मामलों के अलावा, यूट्यूबर पर थेनी पुलिस ने गांजा रखने के आरोप में भी मामला दर्ज किया है। शंकर को उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया था। हालांकि सोमवार को उन्हें राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया।
ALSO READ: Anurag Dobhal की लेम्बोर्गिनी हुई जब्त, यूट्यूबर पर लगा इतने करोड़ का जुर्माना
उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर केंद्रीय कारागार में बंद यूट्यूबर के किसी अन्य मामले में आरोपी न होने की सूरत में उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 18 जुलाई को शंकर को रिहा करने का आदेश दिया था। प्राथमिकी रद्द करने की मांग करने वाली याचिका प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आई।
 
राज्य सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी : पीठ ने न केवल राज्य सरकार और उसके पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए, बल्कि शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें, अगले आदेश तक प्राथमिकियों के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।
ALSO READ: एल्विश यादव ने की यूट्यूबर की जमकर पिटाई, पुलिस ने दर्ज की FIR
पीठ ने नई याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा, हमने सभी 16 प्राथमिकियों में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है। कृपया सभी प्राथमिकियों का पूरा चार्ट भी दाखिल करें। पीठ ने वकील बालाजी श्रीनिवासन की इस दलील पर गौर किया कि शंकर को तमिलनाडु पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जबकि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था।
ALSO READ: कमजोर भी ताकतवर पर हावी हो सकता है, भूमि विवाद पर Supreme Court ने की यह टिप्‍पणी
श्रीनिवासन ने कहा कि हाल में हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने के लिए एक नई याचिका दायर की जा सकती है। शंकर ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में यातना देने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है।
 
एमके स्टालिन के कटु आलोचक हैं शंकर : शंकर की मां ए. कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि यदि किसी अन्य मामले में वह आरोपी न हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। शंकर तमिलनाडु में द्रमुक शासन और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के कटु आलोचक हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

AAP के साथ अखिलेश यादव का दिल्ली में प्रचार, BJP को लेकर क्या बोले

दिल्ली चुनावों के बीच CM भगवंत मान के घर EC का छापा, क्या बोलीं आतिशी

Jio, Airtel और Vi ने सस्ते किए अपने प्लान्स, TRAI ने दिया था आदेश

स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के आवास के बाहर फेंका कूड़ा, पुलिस ने लिया हिरासत में

आखिर लाल रंग के कपड़े या सूटकेस में क्यों पेश किया जाता है देश का बजट?

सभी देखें

नवीनतम

वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, जानिए 10 खास बातें

संगम और झूंसी में हालात बेकाबू थे, लेकिन सच कोई नहीं बता रहा, प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों देखी रिपोर्ट

सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा Poor Lady, मचा बवाल, नाराज भाजपा ने किया पलटवार

महाकुंभ भगदड़ में मध्यप्रदेश के मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 4 लाख की मदद, अब तक 5 की मौत

क्या अब सीबीआई करेगी महाकुंभ भगदड़ की जांच?

अगला लेख