सुप्रीम कोर्ट से यूपी के मदरसों को राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
शुक्रवार, 5 अप्रैल 2024 (14:27 IST)
सुप्रीी कोर्ट का केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस
हाईकोर्ट ने 2004 के अधिनियम के प्रावधानों के गलत अर्थ निकाले
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
 
पीठ ने कहा कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक सरीखा है और प्रथम दृष्टया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह बात सही नहीं प्रतीत होती कि बोर्ड का गठन धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। हाईकोर्ट ने 2004 के अधिनियम के प्रावधानों के गलत अर्थ निकाले।
 
 
अदालत ने यह आदेश अंशुमान सिंह राठौर नाम के व्यक्ति की याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

5वें चरण में 57.40 फीसदी मतदान, बारामूला में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, जानें कहां कितने प्रतिशत पड़े वोट

वाइस प्रेसिडेंट मुखबेर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने, भारत में 1 दिन का शोक

भीषण गर्मी में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सुस्त रही मतदान की रफ्तार, आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

AAP की मुश्किलें बढ़ीं, ED की चार्जशीट में खुलासा अमेरिका, ईरान, यूएई जैसे देशों से मिली करोड़ों की फंडिंग

दिग्विजय सिंह का दावा, I.N.D.I.A. गठबंधन को वैसा ही समर्थन मिल रहा, जैसा 1977 में...

live : बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर क्या बोले पीएम मोदी?

स्वाती मालीवाल की दिल्ली के मंत्रियों को चेतावनी

फिसली संबित पात्रा की जुबान, भगवान जगन्नाथ को बताया पीएम मोदी का भक्त, 3 दिन करेंगे उपवास

बठिंडा में ससुर को हराने वाले खुड्‍डियां बहू हरसिमरत कौर को दे रहे हैं कड़ी टक्कर

खौलती गर्मियों के लिए कितनी तैयार है दुनिया

अगला लेख