सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, केवल मुनाफा नहीं देखें बीमा कंपनी

Webdunia
गुरुवार, 10 अगस्त 2023 (08:28 IST)
Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहक के साथ अच्छी भावना के साथ और ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है, न कि वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचे। बीमा करने वाली कंपनी का कर्तव्य है कि वह अपनी जानकारी के मुताबिक सभी तथ्यों को बताए।
 
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने एक बीमा कंपनी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह बीमा कानून का मूल सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच अच्छी भावना हो।
 
पीठ ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में, संभावित नुकसान का बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने की एक बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है। साथ ही, वह (बीमा कंपनी) अपने वादे को सही भावना के साथ और निष्पक्ष तरीके से पूरा करे, न कि केवल अपने स्वयं का मुनाफा देखे और अपने हितों की पूर्ति करे।
 
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCRDC) के एक आदेश के खिलाफ इस्नार एक्वा फार्म्स की याचिका पर आदेश जारी करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि बीमा कंपनी बीमित कंपनी को 45.18 लाख रुपए की राशि 6 सप्ताह के भीतर शिकायत की तारीख से 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज के साथ अदा करे।
 
कंपनी ने बीमा कंपनी से 1.20 करोड़ रुपए का बीमा कराने के बाद विशाखापत्तनम जिले में 100 एकड़ क्षेत्र में झींगा की खेती की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ‘व्हाइट स्पॉट डिजीज’ नामक जीवाणु रोग के बड़े प्रकोप के कारण कंपनी को इसमें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था। (एजेंसी)
Edited by : Nrapendra Gupta 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Marathi row : बिहार आओ, पटक-पटककर मारेंगे, मराठी भाषा विवाद में BJP सांसद निशिकांत दुबे की राज ठाकरे को धमकी

Video : 15 फुट लंबे किंग कोबरा को 6 मिनट में महिला वन अधिकारी ने बचाया, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Chirag Paswan : बिहार में NDA की परेशानी को क्यों बढ़ा रहे हैं मोदी के 'हनुमान', कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश पर निशाना

Bihar : पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या, 250 लोगों ने डायन बताकर परिवार को मारा

सऊदी अरब में मृत्युदंड रिकॉर्ड स्तर पर, जानिए कितने लोगों को दी फांसी

सभी देखें

नवीनतम

ट्रंप ने 14 देशों पर फोड़ा टैरिफ बम, 2 मित्र राष्‍ट्रों पर कितने टैक्स की मार?

बागेश्वर धाम के पास बड़ा हादसा, छत गिरने से 1 श्रद्धालु की मौत

मुठभेड़ में मारा गया गोपाल खेमका मर्डर केस के आरोपी, शूटर को दी थी बंदूक

इंदौर में 11 जुलाई को मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, “नेक्स्ट होराइजन : बिल्डिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो" थीम पर होगा आयोजन

LIVE: गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी विकास मुठभेड़ में ढेर

अगला लेख