सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब यहां जरूरी नहीं होगा आधार

Webdunia
बुधवार, 26 सितम्बर 2018 (13:00 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और अपनी ओर से न्यायमूर्ति एके सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के लिए यूआईडीएआई ने न्यूनतम जनांकीकीय और बायोमिट्रिक आंकड़े एकत्र किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोबाइल, बैंक खातों से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति सीकरी ने फैसले में कहा कि डुप्लीकेट आधार कार्ड प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ, क्या बोली मोदी सरकार

RBI क्यों खरीद रहा भर-भर कर सोना, क्या देश में आने वाला है संकट, जानिए सच

प्रेमानंदजी का जवाब सुन देश की महिलाएं भड़क गईं, आखिर क्या है पूरा मामला

22 दिनों तक जवानों ने ड्रोन से भेजा खाना खाया, कैसे किया आतंकियों का काम तमाम, अमित शाह ने बताया पूरा ऑपरेशन

राज्यसभा में किसने ट्रंप को बताया चाचा चौधरी, संसद से कर दी यह मांग

सभी देखें

नवीनतम

लाल हरी लाइटों में चमकता उड़न जासूस निकला कबूतर, पुलिस ने किया नकली ड्रोन का पर्दाफाश

मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद बरी, फैसला सुन रो पड़ीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जानिए क्या कहा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय झारखंड यात्रा पर, एम्स देवघर और दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

LIVE: मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी, हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार

Amarnath Yatra : बालटाल के रास्ते फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम मार्ग से अब भी निलंबित

अगला लेख