जानिए तीन तलाक बिल से जुड़ी 10 खास बातें...

Webdunia
गुरुवार, 28 दिसंबर 2017 (15:19 IST)
नई दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक बिल को लोकसभा पेश किया। जानिए बिल से जुड़ी 10 खास बातें... 
* इस बिल के तहत पीड़ित महिला को नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी मिलेगा। साथ एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक होगा।
* इसमें एक साथ तीन तलाक देने की स्थिति में तीन साल की सजा का प्रावधान भी है। 
* बोलकर, लिखकर, व्हाट्‍सएप आदि पर भी तीन तलाक गैरकानूनी।  
* नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार महिला के पास। 
* गुजारा भत्ता और बच्चों के भरण पोषण पर फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे। 
* एक साथ तीन तलाक देने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। 
* 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 8.4 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं और हर एक तलाकशुदा मर्द के मुकाबले 4 तलाकशुदा औरतें हैं।
* 2001-2011 तक मुस्लिम औरतों को तलाक देने के मामले 40 फीसदी बढ़े है.
* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ को मंजूरी प्रदान की थी।
* सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार दिया है। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर तोड़ा भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड, 4.1 लाख मतों के अंतर से जीत

election results : अब उद्धव ठाकरे की राजनीति का क्या होगा, क्या है बड़ी चुनौती

एकनाथ शिंदे ने CM पद के लिए ठोंका दावा, लाडकी बहीण योजना को बताया जीत का मास्टर स्ट्रोक

Sharad Pawar : महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से राजनीतिक विरासत के अस्तित्व पर सवाल?

UP : दुनिया के सामने उजागर हुआ BJP का हथकंडा, करारी हार के बाद बोले अखिलेश, चुनाव को बनाया भ्रष्टाचार का पर्याय

सभी देखें

नवीनतम

दैत्यों के साथ जो होता है, वही हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर बोलीं कंगना रनौत

कृपालु महाराज की बेटियों की कार का एक्सीडेंट, बड़ी बेटी की मौत, 7 अन्य घायल

मराठवाड़ा में महायुति की 46 में से 40 सीटें, क्या फेल हो गया मनोज जरांगे फैक्टर

संभल मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हिंसा के लिए इन्‍हें ठहराया जिम्मेदार

LIVE: राज्‍यपाल से मिले हेमंत सोरेन, पेश किया सरकार बनाने का दावा

अगला लेख