बदलेगा देश का नाम?, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Webdunia
शनिवार, 25 अप्रैल 2015 (07:29 IST)
नई दिल्ली। क्या इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगेगी? क्या अब भारत को भारत कहा जाने लगेगा? देश-विदेश में प्रचलित इंडिया को अब भारत के नाम से पहचाना जाना चाहिए। इस आशय की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
याचिका में केंद्र को किसी सरकारी उद्देश्य के लिए और आधिकारिक पत्रों में इंडिया नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है।
 
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस अरुण मिश्रा की खंडपीठ ने देश का नाम भारत करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए भारत का इस्तेमाल करें। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है।
 
यह याचिका महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने दायर की। उन्होंने कहा कि यहां तक कि गैर-सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स को भी सभी आधिकारिक और अनाधिकारिक उद्देश्यों के लिए ‘भारत’ का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
 
जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान सभा में देश का नाम रखने के लिए ‘भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारतभूमि या भारतवर्ष और उस तरह का नाम’ रखने के प्रमुख सुझाव आए थे।
 
इस याचिका में उठाए गए सवालों में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद एक में इंडिया का उल्लेख एक संदर्भ के तौर पर ही था। ताकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को संविधान के अनुच्छेद 395 से बदला जा सके। इसीलिए देश का उल्लेख इंडिया के तौर पर किया गया। लेकिन आज सभी गैर-सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स और सरकारी विभागों में इंडिया शब्द के इस्तेमाल का प्रचलन है।
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