Gyanvapi Case : ज्ञानवापी केस में मस्जिद कमेटी ने दाखिल किया जवाब, 9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
गुरुवार, 22 अगस्त 2024 (22:44 IST)
Varanasi Gyanvapi case : उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर स्थित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दाखिल किया। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 9 सितंबर, 2024 निर्धारित की।
 
जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि वजूखाना और शिवलिंग से जुड़ा मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और स्थगन आदेश लगा है कि इसे संरक्षित किया जाना चाहिए और इसकी सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपी गई है।
ALSO READ: Gyanvapi Case : सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को जारी किया नोटिस, हिंदू पक्ष को लेकर दिया यह आदेश
हलफनामे के मुताबिक, इसलिए आगे किसी भी प्रकार की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। इसके बजाय, याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय से संपर्क कर उसके 2022 के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। जवाबी हलफनामे में आगे कहा गया, वाराणसी के जिला जज ने वजूखाना के सर्वेक्षण की मांग 21 अक्टूबर, 2023 को सिरे से खारिज कर दी थी क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अंतर्गत है।
 
इस जवाबी हलफनामा को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के वकील को रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तिथि नौ सितंबर, 2024 निर्धारित की।
ALSO READ: Video : ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष के 2 वकीलों के बीच चले लात-मुक्के
वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना वाद में शामिल वादकारियों में से एक राखी सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दलील दी है कि न्याय हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
 
हिंदू पक्ष के वकील की दलील है कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वजूखाने का भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करके संभव है।
ALSO READ: ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिन्दू पक्ष की नई याचिका, व्यासजी के तहखाना को लेकर की यह मांग
उल्लेखनीय है कि एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले ही सर्वेक्षण कर चुका है और वाराणसी के जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एएसआई ने वाराणसी के जिला जज के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के मुताबिक किया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

rg kar college rape murder case : डॉक्टरों का 2 घंटे तक इंतजार करती रहीं ममता बनर्जी, फिर मांगी जनता से माफी

मेरठ : 2 साल के अफेयर का खौफनाक अंत, 25 साल के भतीजे के प्रेम में छली गई 40 साल की चाची, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

Sukanya Samriddhi Yojana में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव, जान लें वरना पछताएंगे

MG Windsor Electric : 1 साल तक फ्री चार्जिंग, 331 Km रेंज, सस्ती कार से मार्केट में आ जाएगी सुनामी

अखिलेश यादव ने लगाया BJP और सरकारी अधिकारियों पर अयोध्या में भूमि घोटाले का आरोप

सभी देखें

नवीनतम

Haryana Election : कांग्रेस ने सांसदों के काटे टिकट, नेता-पुत्रों पर हुई मेहरबान

इस समय सड़क दुर्घटनाओं में होती है सबसे ज्‍यादा लोगों की मौत, परिवहन विभाग की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े

MP : भ्रष्टाचार के खिलाफ CM यादव की जीरो टॉलरेंस की नीति, मऊगंज अपर कलेक्टर निलंबित

Haryana Election : नवीन जिंदल की मां ने भरा नामांकन, हिसार सीट से निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव

Maharashtra : मंत्री की बेटी शरद पवार की पार्टी में शामिल, पिता के खिलाफ लड़ सकती हैं चुनाव

अगला लेख