भाजपा के पूर्व प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया है। पात्रा को पुलिस द्वारा आरोपी नहीं बनाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था।
संबित पात्रा को पुलिस द्वारा आरोपी नहीं बनाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने मजिस्ट्रेट प्रकाश उइके की कोर्ट में परिवाद दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर पत्र जारी कर शीघ्र कार्रवाई बाबत आदेशित किया था।
जिस पर पुलिस ने दिनांक 26 दिसंबर 2018 को संबित पात्रा सहित भाजपा के चुनाव प्रभारी एसएस उप्पल के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया। सीजेएम कोर्ट में 26 दिसंबर को एसएस उप्पल ने अपनी ज़मानत ली और संबित पात्रा के विरुद्ध कोर्ट ने ज़मानती वारंट जारी किएI