नई दिल्ली। नौसेना ने पत्नियों की अदला-बदली के बारे में उसके एक अधिकारी की पत्नी की शिकायत की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल पुलिस को एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है।
न्यायालय ने कल इस अधिकारी की पत्नी सुजाता किरण की याचिका की सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।
नौसेना ने एक वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने सुजाता किरण की इस मामले की जांच केरल पुलिस की बजाय सीबीआई से कराने अनुरोध को नहीं माना है। न्यायालय ने केरल पुलिस से इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर जांच तीन महीने में पूरा करने को कहा है। नौसेना ने सुजाता किरण के आरोपों का जोरदार खंडन किया है। उसने कहा है कि केरल पुलिस ने भी कहा है कि नौसेना इस जांच में उस पर कोई दबाव नहीं डाल रही है। (वार्ता)