याकूब की अपील खारिज, फांसी का रास्ता साफ

Webdunia
बुधवार, 29 जुलाई 2015 (15:45 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन की फांसी का रास्ता साफ करते हुए डेथ वारंट के खिलाफ उसकी अपील बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याकूब की रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि आतंकवाद एवं विध्वसंक गतिविधि कानून (टाडा) की विशेष अदालत द्वारा जारी डेथ वारंट में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं है इसलिए याचिकाकर्ता की अपील निरस्त की जाती है।
 
 
 
खंडपीठ ने याकूब की संशोधन याचिका के निपटारे में हुई प्रक्रियागत खामी की दलील को भी दरकिनार कर दिया। डेथ वारंट की अपील की सुनवाई के दौरान पूर्ववर्ती खंडपीठ के एक सदस्य ने सुधार याचिका की सुनवाई में प्रक्रियागत खामियों का उल्लेख किया था। 

बाद में महाराष्ट्र सरकार के वकील शिवपति पांडेय ने अदालत परिसर में बताया कि याकूब को कल फांसी दिए जाने या नहीं दिए जाने का मसला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और वही इस पर निर्णय करेगी। (वार्ता) 

Show comments

CM सिद्धारमैया ने बताई अपनी प्रेम कहानी, क्या उन्हें मिल पाया अपना प्यार?

गर्मी ने बढ़ाया पानी का संकट, जलाशयों के जल स्तर में भारी गिरावट

मैं ठीक हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करें भाजपा नेता : नवीन पटनायक

गोलगप्पों के लिए खूनी खेल, घर की छत से चली ताबड़तोड़ गोलियां, वीडियो हुआ वायरल

Porsche car accident Pune: सबूत छिपाने की कोशिश, आरोपी का पिता न्यायिक हिरासत में

Cyclone Remal के कारण बंगाल में तटीय इलाकों से 1 लाख से अधिक लोगों को हटाया गया, NDRF की 16 बटालियन तैनात

Cyclone Remal को लेकर एक्शन मोड में PM मोदी, कोलकाता में भारी बारिश

Lok Sabha Elections : राहुल गांधी का दावा, प्रधानमंत्री मोदी गिराना चाहते हैं हिमाचल की सरकार

Cyclone Remal को लेकर ओडिसा में 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajkot gaming zone fire : गेम जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ FIR, 2 आरोपी गिरफ्तार