अजहरुद्दीन को भरना होंगे 15 लाख रुपए

Webdunia
बुधवार, 7 मार्च 2012 (18:54 IST)
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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन से 15 लाख रुपए का खर्च भरने को कहा। अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में समय पर पेश नहीं होने के कारण उसकी ‘घोर अवहेलना’ करने और ‘उसका समय बर्बाद’ करने के चलते यह खर्च भरने को कहा है।

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विक्रांत वैद्य ने पूर्व में अजहर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे। अदालत ने यह जानकारी मिलने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान से खर्च चुकाने को कहा कि अदालत के बाहर आपसी सहमति से समझौता हो गया है।

उत्तरप्रदेश में मुरादाबाद से लोकसभा सदस्य के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि यदि समझौता ही होना था तो इसे पहली ही तारीख पर कर लिया जाना चाहिए था। न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि आरोपी (अजहर) ने अदालत की घोर अवहेलना की और उसका समय बर्बाद किया तथा पेश नहीं हुए। इस वजह से मैं कोई कारण नहीं पाता कि क्यों न अदालत उन पर खर्च लगाने का आदेश दे।

अदालत ने उनके एक मित्र पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मित्र ने पूर्व में जमानत और मुचलका दिया था कि वह मामले में अजहर की उपस्थिति सुनिश्चत करेगा, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

शिकायतकर्ता और दिल्ली स्थित कारोबारी संजय सोलंकी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि अजहर मुंबई स्थित अपनी करीब साढ़े चार करोड़ रुपए के मूल्य वाली संपत्ति को बेचना चाहते थे। इस संपत्ति पर उनके और उनकी पत्नी का संयुक्त स्वामित्व है।

इसके बाद अजहर और सोलंकी के बीच सौदा हुआ। सोलंकी ने अजहर को डेढ़ करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में दिए, लेकिन वैवाहिक विवाद के कारण अजहर ने संपत्ति बेचने से इनकार कर दिया और सोलंकी को धन वापस करने पर सहमति जताई, लेकिन सोलंकी को सौंपे गए चैक बाउंस हो गए।

मामले की सुनवाई जब शुरू हुई तो अजहर और शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अज्ञात राशि पर विवाद का आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान निकाल लिया गया है। (भाषा)

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