EC करेगा 'पेड न्यूज' मामलों की जांच

Webdunia
सोमवार, 5 मई 2014 (18:20 IST)
FILE
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के नेता के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायतों की जांच का अधिकार है और यदि इस मद पर हुए खर्च की जानकारी नहीं दी जाती है तो आयोग ऐसी शिकायत की जांच का आदेश दे सकता है।

न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऐसे मसलों की जांच के आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि चव्हाण के खिलाफ शिकायत पर 45 दिन के भीतर जांच की जाए।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चव्हाण की याचिका पर इस बारे में आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने पेड न्यूज के मामले में चव्हाण को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने 2009 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान चव्हाण द्वारा ‘पेड न्यूज’ से संबंधित कथित खर्च की प्रामाणिकता की जांच करने से 2011 में निर्वाचन आयोग को रोक दिया था।

निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी और किरीट सोमैया की शिकायतों पर यह जांच शुरू की थी। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

हिन्दू तुम्हारी मस्जिदों में घुसें तो जूते मारो, बंटोगे तो कटोगे नारे पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बाबा महाकाल को 200 अमेरिकी डॉलर की माला चढ़ाने वाला भक्त लापता

Whatsapp का नया फीचर Message Draft, क्या होगा यूजर का फायदा, कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल

सुखबीर सिंह बादल कौन हैं और क्यों देना पड़ा SAD के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, क्या हैं आरोप

ईरान डरा, अमेरिका को भेजा मैसेज, ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, बताया कैसे लेगा बदला

सभी देखें

नवीनतम

पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी विकास यादव ने कोर्ट से लगाई जान बचाने की गुहार

Reliance को फ्री में जियोहॉटस्टारडॉटकॉम डोमेन देंगे दुबई के भाई-बहन

LIVE: डोमेन मामले में नया मोड़, दुबई के भाई-बहन ने कहा- रिलायंस को मुफ्त में देंगे जियो हॉट स्टार डॉट कॉम

क्‍या राहुल गांधी को गंभीरता से लेना चाहिए, नितिन गडकरी ने दिया यह जवाब...

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में महाराष्ट्र के अकोला से गुजरात का संदिग्ध गिरफ्तार, अब तक 25 गिरफ्त में