12 साल की अपनी ही भांजी का यौन उत्पीड़न

Webdunia
शुक्रवार, 31 जनवरी 2014 (20:59 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 12 साल की भांजी का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में पांच साल कैद की सजा सुनाई है ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने अभियुक्त को बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के बाद उसे जेल की सजा सुनाई। अपनी ही भांजी का यौन उत्पीड़न करने वाला यह व्यक्ति रकाबगंज का रहने वाला है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘मेरा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी का अपराध संदेह के परे जाकर साबित किया। मैं अतएव आरोपी को दोषी मानता हूं।’ अदालत ने उस पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के अनुसार 12 वर्षीय लड़की ने पिछले साल प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके मामा ने एक महीने पहले उससे छेड़छाड़ की थी। डर के मारे उसने अपने मां-बाप को यह बात नहीं बताई।

उसके मामा ने फिर 29 मई को छेड़छाड़ की और उसे किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी, लेकिन दो दिन बाद उसने यह बात अपने मां-बाप को बताई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि अभियुक्त ने अपने को बेगुनाह बताया। (भाषा)

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