अभिनेता सिम्बू को अंतरिम राहत नहीं

Webdunia
बुधवार, 23 दिसंबर 2015 (00:33 IST)
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित रूप से महिलाओं का अनादर करने वाले अश्लील शब्दों के विवादित गीत ‘बीप सांग’ के लिए आपराधिक मामले का सामना कर रहे अभिनेता सिम्बू को पुलिस समन पर अंतरिम रोक या अंतरिम अग्रिम जमानत सहित किसी भी तरह की कोई राहत देने से इंकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति बी राजेंद्रन ने कोयम्बटूर पुलिस को अभिनेता को निजी उपस्थिति के लिए तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
 
अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर मुथुकुमारसामी ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। (भाषा)
 

Show comments

जरूर पढ़ें

महाकुंभ में 62 करोड़ की एंट्री, CM योगी बोले दुर्लभतम घटना

सुरंग में फंसी 8 जिंदगियां, तेलंगाना CM से क्या बोले राहुल गांधी?

सोने ने 50 दिन में दिया 11 प्रतिशत रिटर्न, नए निवेशकों को क्या है एक्सपर्ट्स की चेतावनी?

मन की बात में पीएम मोदी ने बताया, मोटापे से कैसे बचें?

मेलोनी ने किया ट्रंप का समर्थन, इस तरह किया पीएम मोदी को याद

सभी देखें

नवीनतम

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का आरोप, खजाना खाली छोड़कर गई AAP सरकार

श्रीलंकाई नौसेना ने 32 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, तमिलनाडु के CM स्टालिन ने केंद्र से की यह अपील

PM मोदी बोले- धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं गुलाम मानसिकता वाले लोग

PM मोदी बोले- आस्था के साथ ही आरोग्य का केंद्र बनता जा रहा है बागेश्वर धाम

भारत में 50 करोड़ डॉलर निवेश कर रही ताइवान की यह कंपनी