#MeToo मामले में सुष्मिता सेन को बड़ी राहत, नहीं चुकाना होगा टैक्स

Webdunia
मंगलवार, 20 नवंबर 2018 (11:30 IST)
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के पक्ष में आदेश पारित करते हुए कहा है कि अभिनेत्री को यौन उत्पीड़न शिकायत के निपटारे के लिए कोकाकोला कंपनी से मिले 95 लाख रुपए को आय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।


न्यायाधिकरण के 14 नवंबर के आदेश के अनुसार अभिनेत्री की उस दलील को स्वीकार कर लिया गया कि यह राशि कैपिटल गेन है न कि आय। कर आय पर लगता है। आय छुपाने के लिए लगाया गया 31.35 लाख रुपए के जुर्माने को भी हटा दिया गया।

यह मामला सुष्मिता सेन और कोका कोला के बीच 1.50 करोड़ रुपए के अनुबंध से संबंधित था। इस अनुबंध को कंपनी ने 2003 में समय सीमा के पहले ही खत्म कर दिया था। पूर्व मिस यूनिवर्स को अंतिम निपटान के रूप में 1.45 करोड़ रुपए की राशि मिली थी।

सम्बंधित जानकारी

Gold Prices : शादी सीजन में सोने ने फिर बढ़ाई टेंशन, 84000 के करीब पहुंचा, चांदी भी चमकी

संजय राउत गुस्से में, उठाए चुनाव परिणाम पर सवाल, जनता के बारे में कही ये बात

टमाटर अब नहीं होगा महंगा, जनता को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया यह प्लान

'गौतम सर ने कहा था कि तेज गेंदों का ऐसे सामना करो जैसे देश के लिए गोली खानी हो': नीतिश रेड्डी

पोस्‍टमार्टम और डीप फ्रीजर में ढाई घंटे रखने के बाद भी चिता पर जिंदा हो गया शख्‍स, राजस्‍थान में कैसे हुआ ये चमत्‍कार

Sharad Pawar : महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से राजनीतिक विरासत के अस्तित्व पर सवाल?

LIVE: PM मोदी बोले- महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती

15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे

UP : दुनिया के सामने उजागर हुआ BJP का हथकंडा, करारी हार के बाद बोले अखिलेश, चुनाव को बनाया भ्रष्टाचार का पर्याय

LIVE: महाराष्ट्र में महायुति की जीत को उद्धव ठाकरे ने बताया सुनामी

अगला लेख